बेवफा पत्नी कहकशां गैर-मर्द संग पकड़ी गई तो उसने पति को नहलाया तेजाब से, मुजफ्फर को अब मिला मुकम्मल इंसाफ

संभल जिला न्यायालय की फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला जज गोपाल ने सोते समय पति मुजफ्फर अली पर एसिड अटैक करने वाली दोषी पत्नी कहकशां को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

रंजिश में अंधी हो चुकी कहकशां ने सो रहे पति मुजफ्फर पर बाल्टी भरकर तेजाब उड़ेल दिया था. इस जानलेवा हमले में मुजफ्फर का चेहरा और पूरा शरीर 60% तक बुरी तरह झुलस गया था.

मुजफ्फर और कहकशां का प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन पत्नी का पड़ोस के युवक से अफेयर शुरू हो गया. 7 मार्च 2025 को मुजफ्फर ने पत्नी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था, जिसका विरोध करने पर पत्नी ने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया.

बीती 27 मई को दोषी करार दिए जाने के बाद सोमवार को जैसे ही कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, कहकशां फूट-फूटकर रोने लगी. वहीं, पीड़ित मुजफ्फर इंफेक्शन के डर से चेहरे पर कपड़ा बांधकर मां के सहारे इंसाफ सुनने अदालत पहुंचा था.

अदालत ने क्रूरता की सारी हदें पार करने वाली दोषी पत्नी कहकशां पर उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 175000 का भारी जुर्माना भी लगाया है.

एसिड अटैक के बाद मुजफ्फर 6 महीने तक दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझता रहा. इलाज से जान तो बच गई, लेकिन तेजाब के कारण उसकी दोनों आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली गई.

हाईकोर्ट की लगातार निगरानी के बीच, संभल पुलिस की मजबूत पैरवी के चलते फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मात्र 10 (10) बेहद सूक्ष्म सुनवाइयों में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाकर पीड़ित को न्याय दिया.

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